Information Other Topic Click विधिक सहायता/विधिक सलाह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियां द्वारा समाज के गरीब, असहाय, पीडित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्व चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है। विधिक सेवायें कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है:- कोई भी व्यक्ति निशुल्क विधिक सेवाऐं प्राप्त करने का अधिकारी है जिसकी वर्ष भर की आमदनी दो लाख रूपये से ज्यादा की नहीं है। इसके अतिरिक्त निम्न श्रेणी के सभी व्यक्ति भी बिना आय सीमा के बंधन के निशुल्क विधिक सेवायें प्राप्त करने के अधिकारी है- ऽ जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस...