धारा 151 Dhara 151
More information click here धारा 151 Dhara 151 धारा 151 का प्रयोग पुलिस जन सामान्य को नियंत्रित करने के दौरान सबसे ज्यादा करती है। धारा 151 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी को थाने से ही जमानत का प्रावधान होता है। यह एक ऐसा मनमाना प्रावधान है, जिसके तहत अपराध हुआ नहीं और पुलिस के मुताबिक ये कहा जाता है कि अपराध किया जा सकता था। इस प्रावधान के चलते कभी भी, किसी को भी गिरफ्तार करके हवालात में बन्द कर देना पुलिस के बायें हाथ का खेल है। आजादी से पहले यह कानून अंग्रेजों द्वारा उनके विरुद्ध आवाज उठाने वाले भारतीयों को कुचलने के लिये बनाया गया था, लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसे आज भी स्थान दिया गया है। बता दें कि ये धारा अंग्रेजों के समय से ही हमारे संविधान का एक हिस्सा है जिसे आज भी लागू किया जाता है। एसडीएम बाफना के अनुसार धारा 151 में पुलिस गलत इस्तागासा लगाती है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को तब ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जब अारोपी धारा 151 (2) में गिरफ्तार हुआ हो और आरोपी को 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रखना आवश्यक हो तो किसी वि...